कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर जो ब्रेक लगाया उसको दोबारा पटरी पर लाने की कवायद के मद्देनजर भारत ने एक चरणबद्ध योजना लागू की थी। जून की शुरुआत में लागू की गई इस योजना को अनलॉक-1 कहा गया। वहीं अब अनलॉक-2 की गाइडलाइंस भी सरकार ने जारी कर दी है।
अनलॉक-1 के तहत कारोबारियों को दोबारा शुरुआत करने के अलावा मंदिर, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्तरां आदि को विभिन्न चरणों में खोला गया था। सरकार ने बाकायदा इसको लेकर गाइडलाइन भी जारी की थी। अलनॉक-1 की प्रक्रिया 30 जून तक थी आइये जानते हैं अनलॉक-2 और अनलॉक-1 के दौरान क्या कुछ खुला ।
अनलॉक-2
- इस दौरान केंद्र की तरफ से जारी दिशा निर्देशों में स्कूल, कालेजों समेत दूसरे शिक्षण सस्थानों को खोलने के लिए अभिभावकों से विचार विमर्श करने के बाद फैसला लेने की बात कही गई थी। लेकिन अनलॉक-2 की प्रक्रिया शुरू होने के साथ सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि 31 जुलाई तक किसी भी तरह के खिक्षण संस्थानों को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि इन्हें खोलने को लेकर राज्य सरकारें भी तैयार नहीं थीं।
- इस अनलॉक-2 की प्रक्रिया में मेट्रो के पहियों को भी घूमने की इजाजत नहीं दी गई है। 31 जुलाई तक इनके पहिये थमे रहेंगे।
- 31 जुलाई तक कंटेनमेंट जोन में सख्ती बरकरार रखने का फैसला लिया गया है। हालांकि इस दौरान कर्फ्यू के वक्त को रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक कर दिया गया है।
- सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करते हुए एक दुकान में केवल पांच लोगों की मौजूदगी को ही अनुमति दी गई है। सार्वजनिक स्थानों पर फेसमास्क सभी के लिए अनिवार्य होगा।
- ऑफिसों को इस दौरान कहा गया है कि वह संभव हो तो अधिकतर कर्मचारियों से पहले की ही तरह वर्क फ्रॉम होम करवाते रहें। यदि ऑफिस खोलने ही पड़ें तो वहां पर रोस्टर सिस्टम के तहत काम करवाया जाए।
- राज्यों को ये अधिकार दिया गया है कि वे कंटेनमेंट जोन के बाहर भी कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं।
- थियटर, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क समेत धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक सभाएं 31 जुलाई तक बंद रहेंगी। इसके अलावा खेलकूद, मनोरंजन, सास्कृतिक आयोजन और भीड़ एकत्रित करने वाले सभी तरह के आयोजन पर प्रतिबंध बरकरार रहेगा।
- अनलॉक-2 की गाइडलाइंस में फिलहाल रेल और हवाई सेवा में विस्तार को लेकर कुछ नहीं कहा गया है।