राज्य के नगर निकायों में सर्किल रेट के आधार पर संपत्ति कर की वसूली

राज्य के नगर निकायों में सर्किल रेट के आधार पर संपत्ति कर की वसूली की जाएगी। मंत्रिमंडल ने इस सिलसिले में दो विधेयकों को मंजूरी दी है। प्रदेश के सभी आठ नगर निगमों, 41 नगर पालिका परिषदों और 43 नगर पंचायतों में सर्किल रेट के आधार पर भूमि व भवन का मूल्यांकन होगा और फिर इसके हिसाब से संपत्ति कर लिया जाएगा। हालांकि, निकायों को यह अधिकार दिया गया है कि वे 0.01 से एक फीसद तक संपत्ति कर में बढ़ोतरी कर सकेंगे। साथ ही यह प्रविधान भी किया गया है कि अगले पांच वर्षों तक संपत्ति कर में पांच फीसद से ज्यादा वृद्धि किसी भी दशा में नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में अतिरिक्त ऋण प्राप्ति के लिए राज्य स्तरीय विशिष्ट सुधार समयबद्ध रूप से क्रियान्वित किए जाने के क्रम में सरकार ने यह कदम उठाया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिमंडल की गैरसैंण में विधान भवन में मंगलवार को हुई बैठक में 12 बिंदुओं पर निर्णय लिए गए

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *