नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार चार साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी के तोर पर गिना जाएगा

नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार चार साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी के तोर पर गिना जाएगा आपको बता देते है कि अब टू व्हीलर पर चार साल से अधिक उम्र के बच्चों को बिना हेलमेट या एक्स्ट्रा सवारी के रूप में ले जाना भी आपको महंगा पड़ सकता है.अगर आप अपनी पत्नी के साथ टू व्हीलर पर जा रहे हैं और आपके बच्चे की उम्र चार साल से अधिक है तो उसे दो पहिया वाहन पर तीसरी सवारी माना जाएगा. यह ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का मामला है. इस नियम के खिलाफ नए मोटर व्हीकल एक्ट में चालान का प्रावधान है.

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