स्थायी लोक अदालत में वादी शम्भू प्रसाद प्रतिवादी प्रबन्धक आई.सी.आई.सी.आई लोमबार्ड व अन्य के वाद को अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत राजीव कुमार एवं सदस्य मंजुश्री सकलानी, उपेन्द्र सिंह की उपस्थिति में दोनों पक्षों को सुनने के उपरान्त स्थायी लोक अदालत द्वारा आज निर्णय लिया गया कि विपक्षी ने गलत तथ्यों के आधार पर वादी का क्लेम खारिज कर दिया था। न्यायालय ने पाया कि विपक्षी ने गलत तथ्यों के आधार पर वादी का क्लेम खारिज कर दिया था।
अतः विपक्षी सं0 3 डी0डी0पी0एम0 आॅटोमोबाइल कम्पनी देहरादून को आदेशित किया कि वह 17 दिसम्बर 2019 को देय धनराशि मु0 मु0 15,951/� का 6 प्रतिशत ब्याज तथा मानसिक व शारीरिक संवेदना हेतु धनराशि मु0 3,000� एवं वाद व्यय धनराशि मु0 3,000� अदा करें। विपक्षी उपरोक्त धनराशि 30 दिन के अन्दर भुगतान करना सुनिश्चित करे।