सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा भुगत रहे एजी पेरारीवलन का पैरोल शुक्रवार को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया। यह राहत उसे चिकित्सीय आधार पर मिली है। इसके पहले कोर्ट ने ख्फ् नवंबर को एक सप्ताह के लिए पैरोल बढ़ाते हुए राज्य सरकार को उसे अस्पताल जाने के लिए एस्कार्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। लेकिन उसने अपनी बीमारी और सर्जरी की जरूरत बताते हुए 90 दिनों का पैरोल मांगा है। जस्टिस एल. नागेश्वर राव तथा एस. रवींद्र की पीठ ने कहा कि याची के वकील गोपाल शंकरनारायणन तथा तमिलनाडु सरकार के वकील बालाजी श्रीवासन की दलीलों के आधार पर पेरारीवलन का पैरोल एक सप्ताह के लिए बढ़ाया जाता है। साथ ही स्पष्ट किया कि पैरोल का यह आखिरी विस्तार है। बता दें कि पेरारीवलन को मद्रास हाई कोर्ट ने क्म् से ख्फ् नवंबर तक का पैरोल दिया था, जिसे शीर्ष अदालत ने बढ़ा दिया था। सुनवाई की शुरुआत में शंकरनारायणन ने कोर्ट को बताया कि पेरारीवलन की किडनी में ख्भ् फीसद ब्लाकेज है और उसे सर्जरी की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि उसने तो 90 दिनों का पैरोल विस्तार मांगा है, इस पर वकील ने कहा कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। श्रीनिवासन ने भी कोर्ट को बताया कि पेरारीवलन अपनी पात्रता से अधिक पैरोल ले चुका है।