उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में कोविड कर्फ्यू के दौरान तीन दिन पूरी तरह से बाजार खोलने की अनुमति दे दी है। वहीं, अंतरराज्यीय सार्वजनिक वाहनों का संचालन अब 100 प्रतिशत सवारी के साथ हो सकेगा।
मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने मंगलवार को संशोधित मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की। इसके मुताबिक प्रदेश में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान अब नौ जून (बुधवार), 11 जून (शुक्रवार) और 14 जून (सोमवार) को सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक खुलेंगे। जबकि सिनेमा हॉल, शॉपिंग माल, जिम, खेल, स्टेडियम, खेल मैदान, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम व बार अभी बंद ही रहेंगे। प्रदेश सरकार ने यह संशोधन व्यापारियों के दबाव में किया है।