भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑटोमेटिक भुगतान के लिए जो अतिरिक्त उपाय यानी एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन (एएफए) 1 अप्रैल से अनिवार्य किया था, उसकी आखिरी तारीख अब बढ़ाकर

भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑटोमेटिक भुगतान के लिए जो अतिरिक्त उपाय यानी एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन (एएफए) 1 अप्रैल से अनिवार्य किया था, उसकी आखिरी तारीख अब बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दी गई है। रिजर्व बैंक ने ये तारीख इसलिए बढ़ाई है, ताकि ग्राहकों को किसी तरह की परेशानी ना हो। बैंक और भुगतान सुविधा प्रदान करने वाले तमाम प्लेटफॉर्म भी इसी बात की मांग कर रहे थे कि नए व्यवस्था को लागू करने के लिए उन्हें कुछ समय दिया जाए। अभी तक ये तारीख 31 मार्च 2021 थी, जिसके बाद ऑटोमेटिक भुगतान में परेशानियां आ सकती थीं।

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