रूद्रपुर, । उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशों के क्रम में कोविड-19 संक्रमण द्वितीय लहर के प्रकोप को देखते हुए जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के विश्राम कक्ष में विचाराधीन समीक्षा समिति की बैठक वर्चुअल के माध्यम से आयोजित हुयी। बैठक में माननीय जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पे्रम सिंह खिमाल ने जेल अधीक्षक केन्द्रीय कारागार सितारगंज व उप कारागार हल्द्वानी को निर्देश दिये कि जिन बंदियों की जमानत स्वीकृत हो गयी है और वे जमानती भर पाने में असमर्थ है तो उनके परिजनों को सूचना भेजी जाये यदि उनके पास अधिवक्ता नही है तो इसकी सूचना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधमसिंह नगर को उपलब्ध कराये। उन्होने कहा कि बीमार बंदियों के ईलाज हेतु सप्ताह मंे एक बार मेडिकल कैम्प आयोजन किया जाये व गम्भीर बीमारियों वाले बंदियों को पुलिस गार्ड उपलब्ध कराये ताकि उनका नियमानुसार बाहर के अस्पतालोें में ईलाज कराया जा सकें। उन्होने कहा कि शमनीय मामलों में निरूद्ध बंदियों के मामलों को अतिशीघ्र निस्तारण हेतु उनके मामलों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये। इस अवसर पर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अविनाश कुमार श्रीवास्तव व वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से जिलाधिकारी रंजना राजगुरू, वरिष्ठ जेल अधीक्षक उप कारागार हल्द्वानी सतीश कुमार सुखिजा, अधीक्षक केन्द्रीय कारागार सितारगंज व संयुक्त निदेशक अभियोजन के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिभाग किया गया।