लोक अदालत में कई सालों से लंबित मामलों का हुआ निस्तारण

नैनीताल, राष्ट्रीय लोक अदालत में कई सालों से लंबित मामलों को निस्तारण किया। इस दौरान 14 साल से न्याय को भटक रही एक महिला के पति की मौत मामले में बीमा कंपनी को 17 लाख रुपए के भुगतान के निर्देश दिए। 14 साल की लड़ाई का 15 मिनट में फैसला आने पर महिला ने इसे जंग जीतने से कम नहीं बताया। रुद्रप्रयाग की बबीता उनियाल राष्ट्रीय लोक अदालत में वाद लेकर हाईकोर्ट पहुंची थी। जहां सुनवाई में उसने बताया कि 2008 में रुद्रप्रयाग के नरकोटा में सड़क हादसे पांच लोगों की मौत हो गई। जिसमें उनके पति धर्मानंद उनियाल भी शामिल थे। पति ने लाइफ इंश्योरेंस लिया था। जिसकी परिपक्व धनराशि 19 लाख रुपए निर्धारित की थी।
पति की मौत के बाद बीमा कंपनी कार्यालय के दो साल तक चक्कर काटने पर जब सुनवाई नहीं हुई तो 2010 में देहरादून कोर्ट में वाद दायर किया। इसके बाद पति की मौत के 14 साल बाद भी न्याय नहीं मिल पाया। शनिवार को बबीता की अपील पर सुनवाई हुई। न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद बीमा कंपनी को 17 लाख रुपए भुगतान के आदेश दिए। कोर्ट में विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित लोक अदालत में विभिन्न वादों पर सुनवाई की गई। इस दौरान लंबित वादों का मौके पर निस्तारण किया गया। लोक अदालत में विभिन्न वादों पर सुनवाई हुई। इस दौरान सात साल से लंबित चेक बाउंस के तीन मामलों को पांच मिनट में निपटाया गया। मौके पर वाद के निस्तारण पर वादी और प्रतिवादी ने लोक अदालत का आभार जताया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल की ओर से शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत में एक हजार मामलों पर सुनवाई हुई। जिसमें समझौते की धनराशि चार करोड़ 12 लाख 81 हजार 708 रही। जबकि प्री-लिटिगेशन के कुल 132 मामलों का निस्तारण कर समझौता धनराशि एक करोड़ 19 लाख 31 हजार 1356 रुपए बैंकों को दिलाया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के प्रभारी अध्यक्ष जिला जज अजय चौधरी की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय तथा बाह्य न्यायालय रामनगर व हल्द्वानी में लोक अदालत का आयोजन किया गया। अजय चौधरी प्रथम अपर जिला जज एंव बैंच अधिवक्ता पूरन जोशी ने एनआई एक्ट के दो एमएसीटी के 5, इलेक्ट्रीसीटी के 29 व 9 अन्य वादों का निस्तारण कर मुआवजा 47 लाख 35 हजार समझौता धनराशि वसूल की।

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